लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर राजस्थन हाई कोर्ट का आदेश सुरक्षा का रखना होगा ध्यान

अगर आप भी लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्टर करने के लिए एक पोर्टल बनाने का आदेश दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने लिव-इन जोड़ों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। कोर्ट का मानना है कि जब तक लिव-इन संबंधों पर कोई कानून नहीं बनता, तब तक इन जोड़ों को किसी अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के पास रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इससे उन्हें सामाजिक और पारिवारिक दबाव से सुरक्षा मिल सकेगी।
लिव-इन में रह रहे कपल की सुरक्षा जरुरी- कोर्ट
लिव-इन में रहने वाले कई जोड़ों ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्हें परिवार और समाज से खतरा था। इस वजह से उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ये निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कई जोड़े लिव-इन में रह रहे हैं, लेकिन समाज में इसे मान्यता नहीं मिलने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है।
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