MON, 27 OCTOBER 2025

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ग्रामीण और रिमोर्ट क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर को मिलेगा 10 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस

news image
16 Oct 2025, 03:03 am
8 देखें
रिपोर्टर : Ashish

Rajasthan Highcourt ने एक महत्वपूर्ण आदेश में ग्रामीण और रिमोर्ट क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर को NEET PG counselling में 10 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस अंक देने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ दिव्यांशु नागौर की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं. अधिवक्ता प्रिया रस्तोगी के ​जरिए दायर कि गयी याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता ने मेडिकल ऑफिसर के रूप में प्रदेश CHC अंताली और PHC मोत्रास में सेवा दी है.


याचिका में कहा गया कि सरकार ने दोनों स्थानों को 14 अप्रैल 2020 की अधिसूचना के अनुसार दूरदराज़, कठिन और ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया गया है. हालांकि, संबंधित विभाग ने केवल PHC मोत्रास में 217 दिनों की सेवा को ही दूरदराज़ क्षेत्र की श्रेणी में माना और CHC अंताली की सेवा को शामिल नहीं किया हैं.


सुनवाई के दौरान Additional Government Counsel अर्चित बोहरा ने स्वीकार किया कि 14 अप्रैल की अधिसूचना के अनुसार, PHC मोत्रास, जिला भिलवाड़ा को दूरदराज़, कठिन और ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि CHC अंताली को दूरदराज़, कठिन और ग्रामीण क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है.


सुनवाई के दौरान ही अर्चित बोहरा विभाग से पूछताछ पर उन्हें बताया कि PHC अंताली को CHC अंताली में अपडेट किया जा रहा हैं. अपडेट के बाद अंताली में की गई सेवाओं की अवधि का प्रमाण पत्र भी अधिसूचना के अनुसार जारी किया जाएगा.


दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद High Court ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और निदेशक को आदेश दिया हैं कि याचिकाकर्ता डॉक्टर द्वारा CHC अंताली और PHC मोत्रास, जिला भिलवाड़ा में दी गई सेवाओं को दूरदराज़, कठिन और ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा के रूप में शामिल करते हुए कार्य और अनुभव का प्रमाण पत्र जारी करें.


इस लिंक को शेयर करें

ads
लेटेस्ट खबरेंऔर देखें
ads
© 2025 Bharat Raftar. All rights reserved. Powered By Zentek.