CJI सूर्यकांत का गुस्सा फूटा! बोले – तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में घुसना ही बंद कर देंगे, सुभाष चन्द्र बोस से जुडी PIL पर क्यों भड़के CJI?

Supreme Court Rejects Bose Petition: CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के चलते एक आदमी को कड़ा फटकार दिया और कहा कि तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में घुसना ही बंद कर देंगे। इसी के साथ कोर्ट ने सुभाष चंद्र बोस को ‘राष्ट्रपुत्र’ घोषित करने और आजाद हिंद फौज को भारत की आजादी का क्रेडिट देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
बेंच ने याचिकाकर्ता पिनाकपानी मोहंती को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। CJI सूर्यकांत ने साफ़ शब्दों में चेतावनी दी कि आपमें सुधार नहीं आ रहा है। अदालत ने कहा कि मोहंती के ये अपील सिर्फ प्रसिद्धि पाने और फेमस होने के लिए एक स्टंट है। अगर ऐसी हरकतें नहीं रुकीं, तो हम आपकी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बंद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले भी दो बार इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया था।
याचिका में मांग की गयी थी कि सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिंद फौज को 1947 की आजादी का असली कारण माना जाए और उनसे संबंधित दस्तावेजों को डीक्लासिफाई करके जनता के सामने खोला जाए। बेंच ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों पर अदालत का दखल नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सख्त हिदायत दी कि आगे से ऐसी कोई भी याचिका दाखिल नहीं करे और रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि इस व्यक्ति की ओर से भविष्य में कोई भी PIL स्वीकार न किया जाए।
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