राजस्थान में अब अनुकंपा पर बहुओं को भी मिलेगी नौकरी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Jaipur: शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जिसका सीधा फायदा अब घर की बहुएं उठा सकेंगी। जी हां, दरअसल कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब घर की बहुओं को भी अनुकंपा में नौकरी मिल सकेगी। पहले इसका हकदार सिर्फ विधवा पत्नी, बेटा और बेटी होते थे। हालांकि कुछ विशेष मामलों में गोद लिए बच्चे और बहू भी थे।
बहू के पति और ससुर दोनों की मौत
राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुंदरी देवी का याचिका पर सुनाया है। PWD विभाग में कार्यरत सुंदरी देवी के ससुर काम करते थे. लेकिन 2016 में ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त सुंदरी देवी के पति का भी एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते वो काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में सुंदरी देवी ने ही अनुकंपा में नौकरी के लिए आवेदन किया था। लेकिन PWD ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच 2020 में सुंदरी देवी के पति की भी मौत हो गई। लेकिन बावजूद इसके PWD ने सुंदरी देवी का आवेदन स्वीकार नहीं किया क्योंकि विभाग का तर्क था कि सुंदरी देवी बहू हैं ना कि बेटी इसलिए वो परिवार का हिस्सा नहीं है। इसके बाद सुंदरी देवी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
नौकरी नहीं दी और PWD के अधिकारियों पर कार्रवाई
राजस्थान हाईकोर्ट ने PWD की इस सोच के लिए उसे फटकार भी लगाई। जस्टिस रवि चिरानियां ने कहा कि बहू को नौकरी देने से रोकना कानून की मूल भावना की अवहेलना है। कोर्ट ने कहा कि जब 2023 में डिवीजन बेंच ये तय कर चुकी है कि बहू को बेटी ही माना जाएगा तो विभाग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर ही इस मामले में रिपोर्ट पेश की जाए। अगर आदेश लागू करने में लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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