राजस्थान पंचायत चुनाव: चुनाव में देरी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। विपक्ष लगातार जानबूझकर सरकार पर चुनाव ना कराने का आरोप लगा रहा है। इसी आरोप के साथ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथॉरिटी के पास जाने को कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने ये आदेश दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अंकुर रस्तोगी कोर्ट में मौजूद हुए। जबकि राज्य सरकार की तरफ से AAG शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा।
पंचायत चुनाव में देरी से जुड़ी इस याचिका पर याचिकाकर्ता ने ये तर्क दिया कि राजस्थान सरकार चुनाव प्रक्रिया को विलंबित करने की कोशिश कर रही है। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आश्वासन दिया गया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। याचिकाकर्ता ने ये सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की ताकि चुनाव निर्धारित समयसीमा के भीतर हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी किवे संबंधित अथॉरिटी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले ही ये आदेश दे दिया कि 15 अप्रैल से पहले राजस्थान में पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन अभी तक इस तरफ कोई काम नहीं हो रहा है। अब सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रही है कि रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। वहीं कई जानकार कह रहे हैं कि शायद ही 15 अप्रैल से पहले पंचायत और निकाय चुनाव हो पाएंगे।
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