क्यों हुई पंचायत चुनाव में देरी? अब कोर्ट के सामने चिट्ठा खोलेगा चुनाव आयोग

Rajasthan Pacnahayat Elections 2026: राजस्थान में गांव की सरकार और शहरों के निकायों के चुनाव अब कोर्ट की चौखट पर खड़े हैं। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के सख्त आदेश दिए थे, लेकिन तारीख निकल गई और चुनाव का अता-पता नहीं। अब जब हाईकोर्ट (Rajasthan High court) ने 'अवमानना का डंडा' चलाया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आयोग अब अदालत में वो दस्तावेज पेश करने जा रहा है जो बताते हैं कि चुनाव की गाड़ी आखिर 'आरक्षण और सूचनाओं' के स्टेशन पर क्यों रुकी रही।
9 मार्च को लिखा था पंचायती राज विभाग को लेटर
सूत्रों के मुताबिक, निर्वाचन आयोग मार्च के पहले हफ्ते में ही चुनाव घोषित करने को तैयार था। लेकिन पेच फंसा— SC, ST, OBC और महिलाओं के आरक्षण पर। आयोग ने 9 मार्च को पंचायती राज सचिव को पत्र लिखकर साफ चेतावनी दी थी कि अगर सूचनाएं नहीं मिलीं, तो अवमानना की जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन सरकार का जवाब 31 मार्च को आया, वो भी सिर्फ इतना कि- "प्रक्रिया जारी है।"
नगर निकायों के हालात और पेचीदा
नगरीय निकायों की स्थिति तो और भी पेचीदा है। दिसंबर 2025 में आयोग ने दो बार सरकार से पूछा कि जिन 113 निकायों का परिसीमन निरस्त हुआ है, वहां चुनाव पुराने आधार पर होंगे या नहीं? महीनों तक जवाब नहीं मिला। हारकर आयोग ने 20 फरवरी को एकतरफा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया। नतीजा यह है कि अब अंतिम सूची 22 अप्रैल और 8 मई तक आएगी। यानी जिस दिन चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे, उस दिन तो सिर्फ वोटर लिस्ट तैयार होगी!
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 31 मार्च को सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल सीधे सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया। विपक्ष इसे चुनाव टालने की सोची-समझी रणनीति बता रहा है। डोटासरा का कहना है कि सरकार हार के डर से ओबीसी रिपोर्ट को ढाल बना रही है। अब निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा और बताएगा कि उसने समय पर सरकार को जगाया था, लेकिन सरकार 'घोड़े बेचकर' सोती रही।अब गेंद हाईकोर्ट के पाले में है। क्या अदालत सरकार की 'प्रक्रिया जारी है' वाली दलील को मानेगी? या फिर निर्वाचन आयोग की उन चिट्ठियों के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी जो धूल फांकती रहीं? राजस्थान की स्थानीय सरकार का भविष्य अब कानूनी तारीखों के बीच झूल रहा है।
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