रद्द होगी स्टेनोग्राफर भर्ती की मेरिट लिस्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के युवाओं को बड़ा झटका दे दिया है और कुछ युवाओं की अपील भी सुन ली है। कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इसमें भर्ती की प्रोविजिनल, फाइनल दोनों ही लिस्ट रद्द कर दी। कोर्ट ने इन भर्तियों की नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने स्टेनो के अलावा पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-2 भर्ती से जुड़े मामले में भी सुनवाई की है। जिसमें ये फैसला दिया गया है।
क्या था पूरा मामला?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्टेनोग्राफर भर्ती मामले की सुनवाई में चयन प्रक्रिया में दी गई 5 प्रतिशत छूट को भी अवैध बता दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों के विपरीत भर्ती में छूट नहीं दी जा सकती है। बता दें कि ये मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्टेनोग्राफर एवं पर्सनल असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा है। इस केस में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बोर्ड ने कुछ उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा 5 नंबर की छूट दी है, जबकि पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध थे जो कि विज्ञापन की शर्तों औऱ निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ है। इसलिए ये केस हाईकोर्ट में दायर किया गया।
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